सरदारपुर। वन विभाग सरदारपुर ने सागवान लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में कार्यवाही की। टीपी कि जांच में ओवरलोड लकड़ी का खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन विभाग को गत 4 जून शनिवार को नेशनल हाईवे स्थित फुलगांवडी बाईपास के समीप ट्रक में अवैध सागवान लकड़ी परिवहन की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम ने शनिवार शाम को लगभग 4:30 बजे के दरमियान नेशनल हाईवे से गुजर रहे ट्रक वाहन क्रमांक एमपी 34 एच 6505 को रोका व जांच लकड़ी से भरे वाहन को वन परीक्षेत्र सरदारपुर परिसर में लाकर खड़ा किया गया। वाहन चालक राजाराम बंसीलाल साहू निवासी सागर द्वारा मध्य प्रदेश – गुजरात सीमा पर स्थित पिटोल बॉर्डर से जारी टीपी अधिकारियों को दिखाई। टीपी में दर्ज क्षमता से अधिक माल लोड होने की आशंका के चलते वाहन को सरदारपुर वन विभाग परिसर लाया गया एवं टीपी से सागवान लकड़ी का मिलान किया गया तो उक्त माल ओवरलोड पाया गया। वन विभाग के अधिकारी द्वारा उक्त सागवान लकड़ी हेतु गुजरात के वेदपुर के अधिकारी को उक्त ओरिजिनल टीपी की जानकारी तलब की गई उक्त टीपी के मुताबिक उक्त सागवान की लकड़ी सागर में संचालित फार्म कल्पना टिंबर पर ले जाई जा रही थी। गुजरात से जारी टीपी में सागवान लकड़ी 112 नग एवं जलाऊ लकड़ी 30 क्विंटल (लगभग 186 नग) दर्शाई गई थी। वन विभाग द्वारा जप्त की गई लकड़ियों में 433 नग सागवान के लट्ठे/बल्ली/जलाउ लकड़ी पाई गई जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई गईं है।
वन विभाग एसडीओ प्रदीप कुमार पाराशर ने बताया कि उक्त मामले में वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम की धाराओं में वाहन चालक राजाराम पिता बंसीलाल साहू निवासी सागर एवं अन्य 3 आरोपियों में वाहन हेल्पर, वाहन मालिक एवं क्रेता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। उक्त कार्यवाही मे विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश कुमार अहिरवार एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।