सरदारपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के ओदशनुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार के अध्यक्ष श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में सरदारपुर तहसील में भी 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तहसील विधिक सेवा समिति सरदारपुर के अध्यक्ष श्री एमए खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामे के आधार पर होने वाले शमन योग्य आपराधिक प्रकरण, विद्युत चोरी पर आधारित फौजदारी प्रकरण, श्रम अधिनियम के अधीन आने वाले प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत चेक अनादरण से संबंधित प्रकरण, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन आने वाले प्रकरण, राजस्व न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरण आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण तथा न्यायालय में प्रयुक्त किये जाने वाले उक्त प्रकृति के अन्य प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। श्री खान द्वारा अधिवक्तागण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उनसे आग्रह किया गया है कि लोग अदालत से होने वाले विभिन्न लाभों के बारे में अपने पक्षकारगणों को अवगत कराए, ताकि अधिक से अधिक लोग नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कर सकें। आमजन से लोग अदालत में मिलने वाली जलकर, सम्पत्तिकर एवं विभिन्न विद्युत मामलों में मिलने वाली आदेशित छूट प्राप्त कर लाभ उठाने का आग्रह किया है। लोक अदालत का प्रचार प्रसार नगरपालिका के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से कराये जाने हेतु भी निर्देषित किया गया है और कचरा गाड़ियों में लगे माईक के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कराया भी जा रहा है।
सरदारपुर – 11 सितम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, राजीनामा के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण
RELATED ARTICLES