सरदारपुर। माननीय न्यायालय श्री राधाकिशन मालवीय, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरदारपुर द्वारा दिनांक 8 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए, आरोपीगण नारायण पिता नानूराम, नानूराम पिता भागीरथ, सुरज पिता नानूराम, मुन्नीबाई पति नानूराम जाति धनेरिया कुमावत निवासीगण भानगढ़ को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 2 हजार- 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किए गए।
विशेष लोक अभियोजक श्री बापूसिंह बिलवाल ने बताया कि घटना दिनांक 13 फरवरी 2020 रात्रि करीब 12ः30 बजे की है। फरियादी रामकिशन की लड़की पारू की शादी अप्रैल 2017 में आरोपी नारायण पिता नानूराम जाति धनेरिया कुमावत निवासी भानगढ़ के साथ हुई थी। फरियादी की लड़की पारूबाई को शादी के बाद से ही पारूबाई का पति नारायण, मुन्नीबाई, ससुर नानूराम, जेठ सुरज, जेठानी राधाबाई उसे लगातार छोटी-छोटी बातो पर प्रताड़ित करते रहते थे, उसके ससूर नानूराम द्वारा मकान बनाने के लिए दो लाख रूपये की मांग की थी। इस पर फरियादी ने मजदूरी कर पैसो के इंतजाम का बोला था। इंतजाम न होने पर 14 जनवरी 2020 को फरियादी की लड़की पारूबाई को उन्होंने मारपीट कर भगाने पर सोनगढ़ आ गई थी। परिवारजनों द्वारा पारूबाई को समझा कर पुनः भानगढ़ ससुरा भेज दिया था। फरियादी की लड़की पारूबाई से उसके पति नारायण, मुन्नीबाई, ससुर नानूराम, जेठ सुरज, जेठानी राधाबाई के लगातार मारपीट प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 13 फरवरी 2020 को रात्रि करीब 12ः30 बजे पारूबाई के मामा ससूर उदेयराम ने बताया कि आपकी लड़की नही बोल रही है। उसके ससुर को पूछने पर बोला की बिमार है। फरियादी की लड़की के गले में फांसी के फंदे के निशान देखने दिखे तथा मृतिका के पति पर शंका हुई। जांच के बाद सरदारपुर एसडीओपी द्वारा आरोपीयों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपीगण नारायण, मुन्नीबाई, ससुर नानूराम, जेठ सुरज, जेठानी राधाबाई को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी बापूसिंह बिलवाल, पीएल मेड़ा, एजीपी विरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई।