सरदारपुर। चाइल्ड लाइन धार की टीम ने गुरुवार को ग्राम भेरुचोकी पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया हैं, हालांकि इस विवाह को रुकवाने में टीम को काफी मशक्कत करना पडी। क्योंकि लडकी अपने परिवार के साथ लडके के गांव भेरू चौकी पहुंच गई थी, जबकि चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना ग्राम खिलचीपुर को लेकर मिली थी। जिसके बाद ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त कर टीम फुलगावडी के समीप स्थित गांव भेरुचौकी पहुंची। जहां पर विवाह रुकवाने के साथ ही परिजनों को समझाइश दी गई।
चाइल्ड टीम के हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई की एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का ग्राम भेरुचौकी में शुक्रवार 25 मार्च को बाल विवाह होने जा रहा है। जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस थाना सरदारपुर, चाइल्ड हेल्पलाइन धार द्वारा संयुक्त दल बनाकर विवाह स्थल भेरू चौकी थाना सरदारपुर पर पहुंचकर बालक एवं बालिका के परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। साथ ही विवाह करने पर होने वाली कार्यवाही सहित कानून के बारे में जानकारी दी गई कि यदि बालिका का 18 वर्ष पूर्व विवाह कराया जाता है। तब बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत बाल विवाह कराए जाने पर विवाह में सभी सम्मिलित लोगों पर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती हैं जिसमे 2 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख जुर्माना का प्रावधान है की समझाइश देकर मौके स्थल पर पंचनामा बनाया गया। सहायक संचालक भारती दांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खिलचीपुर की नाबालिग लडकी का विवाह होने की जानकारी मिली थी, पुलिस टीम लडके के गांव पहुंची। जहां पर दोनों परिवारों को समझाइश दी गई। तथा पंचनामा बनाया गया तब परिजनों द्वारा आश्वस्त कराया गया की जबतक बालिका 18 वर्ष पूर्ण कर बालिग नहीं हो जाती तब तक बालिका का विवाह नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन धार से जिला समन्वयक राधेश्याम काजले, थाना सरदारपुर से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कन्हैयालाल पाटीदार, पुलिस सरोज चाइल्ड लाइन धार टीम मेंबर सौरभ भाटी, गायत्री पवार एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति रही।