रिंगनोद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत भवन पर बुधवार सुबह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। शिविर में सिविल न्यायालय सरदारपुर से व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग – 2 श्रीमान अभिजीतसिंह वास्कले, अभिभाषक श्री दीपेश गर्ग एवं श्री झमकलाल चौधरी ने ग्राम वासियों को नि:शुल्क विधिक सेवा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओ के बारे में जानकारीया दी। श्री वास्कलेजी ने बताया कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो आप उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। धार जिले की प्रत्येक तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति स्थापित है। वही अभिभाषक दीपेश गर्ग ने विधिक सेवा पर जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा समिति के अंतर्गत जो भी असक्षम व्यक्ति है वह लाभ ले सकते हैं। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, बशर्ते की उन अधिकारों को पाने के लिए क्या करना हैं, व उसका कैसे लाभ लेना है समझना पड़ेगा एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है वह व्यक्ति मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए संपर्क कर विधिक सहायता एवं सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अभीभाषक झमकलाल चौधरी ने पेरोल विषय पर विस्त्रत बताया कि जेल में बंद व्यक्ति को पेरोल का लाभ कैसे मिलेगा व पेरोल प्राप्त करने के लिए उसे केसा आचरण रखना होगा। शिविर में ग्राम पंचायत सरपंच सीमा कान्हालाल निनामा, उपसरपंच मदन चोयल, सचिव इंद्रजीतसिंह राठौड़, चौकी प्रभारी विजय वास्कले, सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
रिंगनोद – ग्राम पंचायत भवन में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सेवा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओ के बारे में दी जानकारियां
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