सरदारपुर। राजगढ़ के चर्चित मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा राजगढ में हुई 96 लाख से अधिक की धोखाधडी के मामले में थाना राजगढ पर 13 सितंबर को धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर सरदारपुर एसडीओपी द्वारा विवेचना की जा रही हैं। प्रकरण में दिनांक 29 सितंबर को को आरोपी कैलाशचंद्र आर्य तत्काकालीन बैंक प्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा राजगढ को गिरफ्तार करने हेतु एसडीओपी सरदारपुर के निर्देशन पर टीम के उपनिरीक्षक प्रशांतपाल, आरक्षक मुकेश बारिया, आरक्षक बदिया वसुनिया, आरक्षक संदिप बिलवाल, महिला आरक्षक लिना डामोर एवं दुर्गेश पाटीदार उसके निवास स्थल सी-7/29 महानंदानगर उज्जैन रवाना हुए थें। आरोपी अपने घर से फरार मिला। आरोपी कैलाशचंद्र आर्य के घर उपस्थित महिलाओं को आरोपी को हाजिर करने एवं पुलिस कार्यवाही में सहयोग करने की हिदायत दी गई। जिसके फलस्वरूप दिनांक 30 सितंबर को आरोपी कैलाशचंद्र आर्य पिता दयाराम आर्य उम्र 59 साल निवासी सी-7/29 महानंदानगर उज्जैन का हाजिर हुआ। जिसे विधिवत सदर अपराध में दिनांक 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से प्रकरण सदर में पुछताछ जारी हैं। आरोपी की पतारसी एवं गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक प्रशांत पाल, आरक्षक मुकेश बारिया, आरक्षक बदिया वसुनिया, आरक्षक संदिप बिलवाल, महिला आरक्षक लिना डामोर, दुर्गेश पाटीदार का विशेष सहयोग रहा। गौरतलब है कि प्रकरण में इसके पुर्व 5 आरोपीयों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं।