धार। जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के दिशा-निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 30 अपै्रल 2021 तक प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किए है। आदेश के तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं बडे कस्बो में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं बड़े कस्बो में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकाने अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकाने, औद्योगिक मजदूरी उद्योगों हेतु/कच्च तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/ कर्मचारी का आवागमन , परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण, एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी, बस स्टैण्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नामरिक को बंधन से मुक्त रखा गया है। यह आदेष तत्काल प्रभाव से प्रभावषील रहेगा। आदेष का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेण में आएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेष का उल्लंघन करेगा तो उसके भारतीय दंड प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा