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धार – मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड से किया दण्डित

धार। माननीय न्याोयिक मजिस्ट्रेरट, प्रथम श्रेणी मनावर जिला धार द्वारा दिनांक 12.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहन पिता रूखाडि़या जाति भिलाला उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम जमड़ी थाना गंधवानी, धारा 452, 323, 427, 506 भादवि में आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 800 रूपये  के अर्थदण्डई से दण्डित किया गया। अभियोजन की घटना अनुसार घटना दिनांक 08.10.2019 को समय 07:30 बजे फरियादी लोकेश द्वारा आरक्षी केन्द्र  मनावर मे रिपोर्ट लेख कराई गई की वह ग्राम बोरली रहता है कक्षा 10 वी मे पढ़ाई करता है आज से 8 माह पहले उसकी बहन महेश पाटीदार के नोकर के साथ चली गई। इस बात को लेकर मोहन उसके घर के अन्दकर आया ओर बोला कि तुमने थाने में रिपोर्ट क्योथ लिखाई और मोहन ने उसे थप्प/ड़ मुक्कोई से मारपीट की उसकी टपरी तोड़ कर नुकसान किया वह चिल्लााया तो उसके पिता व दादा लालसिंह मांगीलाल ने बीच-बचाव किया। मोहन जाते-जाते बोला की तेरी बहन के बारे मे बोलेगा तो जान से मार दुंगा। फिर उसके पिता ओर मामाजी नरेन्द्र  पिता बुधिया को साथ ले कऱ रिपोर्ट करने आये। पुलिस द्वारा अनुसंधान पुर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यामयालय के समक्ष प्रस्तुलत किया गया। अभियोजन द्वारा महत्वनपूर्ण साक्षियों की साक्ष्य् कराई गई। जिस पर माननीय न्यामयालय द्वारा अपराध को प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर द्वारा की गई।

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