Homeचेतक टाइम्सधार - मारपीट करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने अर्थदण्‍ड से किया...

धार – मारपीट करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने अर्थदण्‍ड से किया दंण्डित

धार। माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट, जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण मकसूद पिता रूस्‍तम उम्र 38 वर्ष, हारून पिता सोहराब उम्र 25 वर्ष, रसीद पिता अनवर उम्र 38 वर्ष, अंसार पिता अनवर उम्र 34 वर्ष, रफीक पिता सोहराब आयु 25 वर्ष, सोहराब पिता रूस्‍तम आयु 46 सभी निवासीगण ग्राम झिरण जिला अलीराजपुर को धारा 294, 323/149, 324, 506, 452, 147, 138, भादवि में प्रत्‍येक आरोपीगण को 1000  से  कुल 6000 रुपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।  मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 04.04.2016 को फरियादी चैन सिंह ने बताया कि उसके घर के सामने आसिफ की किराना दुकान है जिस पर रफीक उक्‍त दिनांक को चिल्‍ला चौट कर रहा था वह मना करने गया तो रफीक ने उसके साथ गाली गुफ्ता कर अपने घर जाकर मकसूद, राहुल, सोहराब, रसीद तथा अंसार को बुलाकर लाया जो सभी एकमत होकर आये मकसूद व राहुल दोनों के हाथ में तलवार में थी जो मां बहन की गाली देने लगें बाद में सोहराब रसीद व अंसार हाथ में लठ्ठ लेकर आये वह आते ही बोले की इनको मारो सब निपट लेगें और घर में घूसकर उसके साथ मकसूद ने तलवार से मारपीट की जिसके उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट लगी और एक लठ्ठ सोहराब ने उसके सिर पर मारा अंसार ने दाहिने हाथ की कलाई व बायें पैर की एडी पर लठ्ठ से मारा बीच बचाव करने आये तो उसके पिताजी को रफीक ने थप्‍पड से मारपीट कर धक्‍का मारकर गिरा दिया जिससे उन्‍हे दाहिने हाथ की कोहनी व छोटी वाली उगुली में चोट लगी बजेसिंह ने बीच-बचाव कर झगडा़ छुडवाया सभी लोग जाते जाते बोले आज तो बच गए किसी दिन जान से खत्‍म कर देगें व गांव से भगा देगें तथा मकान में आग लगा देगें। आरोपीगणों का कृत्‍य धारा 294, 323, 506, 452, 147 भादवि तथा 25 बी आर्म्‍स एक्‍ट अधिनियम के तहत दण्‍डनीय अपराध होने से आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध कायम किया। सम्‍पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय धार के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। आरोपीगण को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर एवं जुर्माने से माननीय न्‍यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित मानकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।  अभियोजन ने साक्ष्‍य प्रस्‍तुत कर मामले को प्रमाणित किया अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री ललिता ब्राम्‍हणें द्वारा की गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!