Homeचेतक टाइम्सधार - अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने...

धार – अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी एक साल के सश्रम कारावास की सजा

धार। घटनां दिनांक 12 अप्रेल 2019 को थाना कुक्षी पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मेहबुब खान अपने स्टाप के साथ ग्राम तलावडी एसएसटी चेकिंग पाईन्ट  चेगिंक कर रहे थे कुछ समय बाद दाबडी तरफ से मोटरसाईकल पर बैठ कर एक व्यक्ति आया जिसे रोका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम बायसिंह पिता नाका मोहिनीया जाति भील निवासी बगोली थाना टाण्डा  का होना बताया जो अचानक घबराई हालात में दिखा चेक किया तो सफारी पेंट की कमर में एक बाराह बौर का देशी कट्टा व जिन्दाय कारतुस मिला। बायसिंह से उक्त कट्टे व कारतुस को अपने पास रखने के संबंध में  लायसेंस पुछने पर नही होना बताया तथा पंचान रामसिंह पिता भावसिंह व जयन्द्र  पिता सोदानसिंह के समक्ष बायसिंह से एक देशी कट्टा व एक जिन्दार कारतुस एवं एक मोटरसाईकल जप्ता कर थाना कुक्षी पर आरोपी के विरूद्ध धारा 25ए, 27 आर्म्सर एक्टत में प्रथम सुचना रिर्पोट दर्ज कर, विवेचना पुर्णकर, अभियोग पत्र विचारण हेतु माननीय न्यायालय कुक्षी में प्रस्तुसत किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेयट श्री शिव कुमार डावर सा. द्वारा दिनांक 21.जनवरी को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये का अर्थदण्डो से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पेरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एल.एस.मेहडा द्वारा की गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!