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धार – अवैध रूप से शराब बेचने ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माने से किया दण्डित

धार। माननीय मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेेट धार जिला धार द्वारा अपराध क्रमांक 826/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी तेजगिरी पिता शंकरगिरी, आयु 46 वर्ष निवासी- जबरा कॉलोनी, मण्डमलावदा थाना पीथमपुर जिला धार को धारा 34(2) आबकारी एक्टी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास  एवं 25 हजार रूपये अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। श्रीमती अर्चना डांगी मीडिया प्रभारी जिला धार द्वारा बताया गया कि थाना सागौर के  आबकारी उपनिरीक्षक को गश्तग के दौरान मय आबकारी फोर्स के सागौर कोटी चोहराह से सागौर रोड पर चैकिंग के दौरान आरोपी सागौर की तरफ से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मोटरसाइकिल की सीट पर दोनों ओर एक-एक केन बंधी थी। शंका के आधार पर उसे रोका गया, किन्तु् आरोपी तेजी से मोटर सायकल आगे भगाकर ले गया। उसका पीछा करने पर वह मोटर सायकल छोड़कर भाग गया। उसका पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया गया, किन्तुआ वह भागने में सफल रहा। मोटर सायकल पर बंधी प्लास्टिक केनों की तलाशी ली गई एवं केनों के ढक्क‍न खोलकर देखने पर तीव्र एल्को हलिक गंध वाला तरल द्रव्य। भरा होना पाया गया, जिसकी मौके पर मदिरा संबंधी जांच की गई तो हाथ भट्टी मदिरा होना पाया। मापन के बाद मदिरा को उन्हींय केनों में भरकर स्वमयं एवं गवाहन की दस्तहखत की चिटों से सीलबंद किया गया। मदिरा मापन पंचनामा पृथक से तैयार किया गया। आरोपी के नाम पुछते उसने अपना नाम तेजगिरी पिता शंकरगिरी, आयु 46 वर्ष निवासी- जबरा कॉलोनी, मण्डआलावदा थाना पीथमपुर जिला धार का होना बताया। जांच केनों मे भरी मदिरा का मापन किया तो प्रत्येक केन में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर मदिरा होना पाई गई। आरोपी से शराब लाने ले जाने व रखने बेचने का लायसेंस परमिट पूछने पर नहीं होना बताया। मोके पर आरोपी से शराब जप्त कर सम्पूर्ण विधिवत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्याायालय द्वारा  अभियोजन द्वारा प्रस्तुरत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री एसएस गाडरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला धार की गई। 

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