धार। आरक्षी केन्द्र गंधवानी के द्वारा अभियुक्तगण हिरासिंह पिता झेतरा जाति भील उम्र 30 वर्ष, करमसिंह पिता किसन जाति भील उम्र 26 वर्ष, दिनेश पिता चमरीया जाति भील उम्र 24 वर्ष निवासीगण ग्राम बोरडाबरा को अपराध क्र 0193/19, धारा 302 भादस, 25 आयुध अधि., धारा 25, 27 के अपराध में विडीयो कोन्फ्रेसिंग के जरीये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अजंली पटेल मेडम के यहा पेश किया गया जहा से न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2020 तक के लिये भेजा जेल। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति नीतिका बामनिया (कनेश) मनावर, मडिया प्रभारी ने बताया अभियोजन की घटना के अनुसार जॉच के दोरान अन्नुबाई , बदीबाई, सरजुबाई, फुलसिंह, उमराव साक्षीगण के कथनों से पाया कि घटना दिनांक 6-7/6/19 के रात को ग्राम बोरडाबरा में डकैती के लिये आये अज्ञात बदमाश के द्वारा बोबडा के साथ मारपीठ कर अज्ञात बदमाश द्वारा बन्दुक की गोली चला कर जान से मारने की नियत से बोबडा के शरीर पर बन्दुक की गोली के छररे मारकर चोट पहुचाकर घायल किया जो पुलिस के द्वारा इलाज हेतु इलाज के लिये एम. वाय. इन्दौर भरती किया था इलाज के दोरान 14/06/19 को बोबडा की मृत्यु हो गई प्रथम दृष्टिया अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भादस, 25 आयुध अधि., धारा 25, 27 का अपराध पाया जाने से पुलिस थाना गंधवानी द्वारा मर्ग क्र. 34/19 कायम किया गया व विवेचना में लिया गया।