धार। आरक्षी केन्द्र गंधवानी के द्वारा अभियुक्तगण जामसिंह पिता हराला भिल उम्र 56 वर्ष निवासी बलवारी भुतिया पुरा एवं शंकर पिता बनसिंह भिल उम्र 35 वर्ष निवासी बाडीपुरा को अपराध क्र 305/20, धारा 302, 120बी, 450, 34 भादस के अपराध में विडीयो कोन्फ्रेसिंग के जरीये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अजंली पटेल मेडम के यहा पेश किया गया जहा से न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2020 तक के लिये भेजा जेल ।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति नीतिका बामनिया (कनेश) मनावर, मडिया प्रभारी ने बताया अभियोजन की घटना के अनुसार फरियादी इन्दरसिंह पिता आनिया निवासी भुतियापुरा ने रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 03.09.2020 के 12:20 बजे रात्री जब वह उसके घर के बाहर सोया हुआ था तभी उसके भाई भुरला के घर से चिल्लाचोट की आवाज आ रही थी तब उसकी बहु रालुबाई उसके पास आई ओर बताया कि उसके जेट के घर पर तीन आदमी जान से मारने की नियत से मारपीट कर रहे है तब वह ओर उसकी बहु भुरला के घर की तर फ दोडते हुये गये ओर उन्होने देखा की बल्ब के उजाले मे तीन व्यक्ति हाथ मे लटठ लिये हुये भागते दिखे हे व उसकी मा जगलीबाई को सिर मे ज्यादा चोट लगी होकर खुन निकल रहा था व अत्यधिक रक्तस्त्राव होने के कारण उसकी मा जगलीबाई की मृत्यु हो चुकी थी व जगह जगह चोट लगी थी व उसके भाई भुरला व रेदु को भी शरीर पर जगह जगह चोट आई थी तथा भुरला के घर से मोबाइल भी ले गये है तथा अभियुक्त ने जान से खत्म करने की धमकी भी दि थी रिपोर्ट मे यह भी लिखाया की अभियुक्त जामसिंह बोल रहा था की वह 15 दिन मे सभी को जान से खत्म कर देगा व उसे यह संका हे कि यह घटना जानसिंह ने अपराधिक षडयंत्र रच कर ही किसी अन्य लोगो से करवाई होगी फरियादी द्वारा थाना गंधवानी में रिर्पोट लिखाई व पुलिस द्वारा अपराध पजीबद्ध किया गया।