राजगढ़। यूरिया खाद की अवैध कालाबाजारी पर शिकंजा कसते हुए कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने 178 बैग यूरिया खाद अधिक दाम पर बेचते हुए जप्त की है। उक्त कार्रवाई संयुक्त संचालक कृषि आलोक कुमार मीणा व कलेक्टर धार के निर्देश पर उप संचालक कृषि आरएल जमरे के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि डी एसमौर्य, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सरदारपुर बीएस मंडलोई, उर्वरक निरीक्षक राजेश बरमान, राधेश्याम शितोले, कृष्ण जोशी एवं आर के पांडे द्वारा कल देर रात्रि की गई। जानकारी के अनुसार यूरिया की कीमत शासन द्वारा निर्धारित 266.50 रूपये की गई है 400 रूपये प्रति बैग बेचीं जा रही थी। राजगढ़ निवासी चंचल कुमार पिता ख्यालीलाल जैन द्वारा राजपुरा (अमझेरा) निवासी नारायण पिता रामलाल हामड़ को 380 रूपये प्रति बैग के हिसाब से 100 बैग यूरिया बेचा गया। उक्त रामलाल हामड़ द्वारा यही यूरिया ग्राम पंचायत बलड़ी में एक किसान को 400 रूपये प्रति बैग के हिसाब से बेचीं जा रही थी। इसकी शिकायत प्राप्त होने पर कृषि विभाग के अधिकारी पहुँचे एवं राजगढ़ निवासी चंचल पिता ख्यालीलाल जैन की दुकान नवकार कृषि सेवा केंद्र राजगढ़ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3, 35 व भादस की धारा 420 बीसी की कार्रवाई करते हुए गोडाउन सील किया गया एवं जिसमें 83 बैग यूरिया जप्त की गई।
इसी तरह नारायण पिता रामलाल हामड़ निवासी राजपुरा (अमझेरा) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3, 7, 35 व भादवी की धारा 420 एवं उवर्रक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से पिकअप वाहन जप्त किया गया। जिसमें 95 बैग यूरिया था।