अमझेरा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाये गये लाॅकडाउन के तहत नियमो में संशोधन एवं छुट प्रदान करते हुए सरदारपुर एसडीएम विजय राॅय के द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत किराना दुकान सहीत खाद-बीज आदी की दुकानें अब सप्ताह में तीन दिन सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को चार घंटे के लिए प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक नियमानुसार खोली जा सकेगी जिसमें मास्क,हेडग्लोब्स आदि के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सकेगा। इसके साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री जैसेे दुध,सब्जि,फल,फ्रुट आदी के दुकानदार प्रतिदिन प्रातः 7 से 10 बजे तक डोर-टु-डोर कर सकेगें वहीं पशु आहार की दुकाने भी प्रतिदिन 7 से 10 बजे में खुल सकेगी। इसके अलावा कुलर-पंखे,मोटरपम्प एवं निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट,सरीया इत्यादी की दुकाने सप्ताह केे मंगलवार,गुरूवार एवं शनिवार को प्रातः 9 से 1 बजे तक खोेली जा सकेगी। इस छुट के साथ ही दुकानदार को अपनी दुकान के आस-पास स्वच्छता बनाये रखनी होगी तथा दुकानों के आस-पास गुटखा,तंबाकु खाना एवं थुकना पुरी तरह से वर्जित रहेगा । ग्राहको के हाथ धुलवाकर एवं उनके हाथो को सेनेटाईज कराने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश दिया जा सकेगा साथ ही दुकान में काम करने वाले श्रमिक स्थानिय ही होगें जिनका स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट करवाने के बाद ही काम पर रखा जा सकेगा ।
अब सप्ताह तीन दिन चार घंटे के लिए खुल सकेगी किराना व अन्य दुकानें, लाॅकडाउन के नियमों का करना होगा सख्ती के साथ पालन, सरदारपुर एसडीएम विजय राॅय ने जारी किये आदेश
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