सरदारपुर। नवागत एसडीएम विजय राय द्वारा एक प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। एसडीएम राय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुभाग सरदारपुर क्षेत्रांतर्गत किराना व्यापारी केवल डोर टू डोर सामान का वितरण कर सकते हैं। किराना दुकान खोली जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालो पर कार्रवाई की जाएगी। इसी आदेश अनुसार सब्जी, फल, दूध, एवं खेती किसानी हेतु आवश्यक सामग्री खाद, बीज, पशु आहार क्रय-विक्रय डोर टू डोर एवं निर्धारित समय 7 से 10 बजे तक कर सकते हैं। इस दौरान शोसल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यापारी की रहेगी।
प्रातः किया था एसडीएम ने नगर भ्रमण –
नवागत एसडीएम विजय राय ने आज प्रातः नगर भ्रमण कर फल, सब्जी, किराना आदि दुकानदारो को सोशल डिस्टेंसिंग हेतु सख्त हिदायत दी थी। आज प्रातः एसडीएम विजय राय, नायब तहसीलदार प्रकाश परिहार के साथ राजगढ़ के मेला मैदान पहुँचे थे। जहाँ उन्होंने प्रातः लगने वाली सब्जी की दुकानों पर एकत्रित हो रही भीड़ को लेकर दुकानदारो को सख्त हिदायत देते हुए शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। इसी तरह एसडीएम राय ने बस स्टैंड पर मौजूद फल विक्रेताओं एवं नगर के किराना व्यापारियों को भी सख्त हिदायत दी थी।