सरदारपुर। जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत पिपरनी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता तथा गुणवत्ताहीन निर्माण किये जाने की शिकायत, शिकायतकर्ता पप्पु गामड द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पर की गई। शिकायत प्राप्त होने पर सीईओ केके उके द्वारा शिकायत की जॉच संबधित उपयंत्री मोरसिंह पहलाया से करवाई गई। मोरसिंह पहलाया द्वारा की गई जॉच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत 14वॉ वित्त, आदिवासी बस्ती विकास, एवं निर्विरोध निर्वाचन की पुरूस्कार राशि से निर्मित किये जाने वाले सामुदायिक भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण में कार्य से अधिक राशि आहरण करना एवं मौका स्थल पर आहरित राशि के अनुपात में कार्य नही करना पाया गया। उपयंत्री के अनुमानित मुल्यांकन अनुसार ग्राम पंचायत में तीनों कार्यो की कुल स्वीकृत राशि रूपये 19.50 लाख के विरूद्ध 11.20 लाख का ही मुल्यांकन पाया गया जबकि इस अधिक राशि ग्राम पंचायत द्वारा आहरित की गई जिस कारण सीईओ ने सरपंच झम्मुबाई पति कैलाश अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच को पद से पृथक करने एवं राशि रूपये 6.30 लाख की संयुक्त वसुली के प्रस्ताव तत्कालीन सचिव दोलत पंचोंली एवं गोमालाल डामोर तथा सरपंच झम्मुबाई से धारा 92 के तहत वसुल करने के प्रस्ताव जिला पंचायत को प्रेषित किये गए साथ ही दोनो सचिवों को निलंबित किये जाने के भी प्रस्ताव प्रेषित किये गए।