सरदारपुर। जिले की कृषि विभाग की एक टीम ने 13 दिसम्बर शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत जोलाना के भास्कर नगर में एक घर से 100 बोरी अवैध यूरिया खाद जप्त की थी। मामले में विभाग द्वारा व्यापारी पर प्रकरण दर्ज करवाया गया हैं। पुलिस थाना सरदारपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खण्ड सरदारपुर के कृषि विकास अधिकारी/उर्वरक निरीक्षक राजेश बर्मन ने नारायण पिता धन्ना मारू निवासी जोलाना पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 व उर्वरक (नियंत्रण) 1985 की धारा 7 व 35 ए के तहत प्रकरण दर्ज करवाया हैं। दर्ज किए गए प्रकरण में बताया गया कि आरोपी नारायण मारू द्वारा अवैध रूप से बिना लायसेंस के भारत सिंह भूरिया के कच्चे मकान भास्कर नगर से यूरिया खाद की बोरिया बेचते हुए आरोपी के कब्जे से 100 बोरी यूरिया खाद जप्त किया था। पुलिस ने आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यह प्रकरण दर्ज किया हैं।
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